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कुसुम योजना से अपने खेत में लगवा सकेंगे 3 से 5 एचपी वाले सोलर पंप

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झुंझुनूं :पीएम कुसुम योजना में अब छोटे काश्तकार भी अनुदान पर खेत में सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर सकेंगे. तीन से पांच एचपी के सोलर पंप वालों को भी अनुदान मिलेगा. दरअसल अभी तक प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने पर 7.5 व 10 एचपी वालों को अनुदान दिया जाता था. अब इसमें बदलाव किया गया है.

किए गए बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए कृषि अधिकारी मोनिका ने बताया कि कम भूमि के कारण 3 व पांच एचपी के सोलर लगाने वालों को भी अनुदान दिया जाएगा. इसमें लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. 40 फीसदी किसानों को खर्च करनी होगी. एक किसान को सोलर पंप लगाने पर अधिकतम 2.38 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा.

पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 6487 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कृषकों को अनुदान के अलावा राज्य मद से 45 हजार रुपए की मदद भी मिलेगी.

कितने एचपी पर कितनी सब्सिडी
मोनिका ने जानकारी देते हुए बताया की 3 एचपी पर 2.15 लाख रुपए की लागत है व 1.14 लाख रुपए की सब्सिडी किसान को मिलेगी, 5 एचपी की मोटर पर 3.05 लाख रुपए की लागत व 1.76 लाख रुपए का अनुदान किसान को मिलेगा तथा 7.5 एचपी की मोटर पर 4.53 लाख रुपए की लागत व 2.38 लाख रुपए का अनुदान किसान को मिलेगा.

60 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान
उन्होंने बताया की अब तक 7.5 व 10 एचपी मोटर बड़े किसानों को ही मिलते थे. लेकिन अब अभी 2 हजार सोलर पंप का लक्ष्य मिला हुआ है. इस योजना में जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है और सिंचाई के लिए डीजल चलित संयंत्र या अन्य वैकल्पिक साधन पर निर्भर है. उन्हें सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र सरकार अनुदान पर उपलब्ध करवाएगी. अनुदान के बाद किसान द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइको स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर संयंत्र काम में लेने आवश्यक हैं. आवेदन के बाद योजना में जनरल और ओबीसी वर्ग के किसान को 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा.

आवेदन शुरू, यह दस्तावेज जरूरी
कृषि अधिकारी मोनिका ने बताया की पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप अनुदान आवेदन के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. इसके लिए जनआधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भूस्वामित्व), सिंचाई जल स्त्रोत ऑनलाइन स्व घोषित प्रमाण पत्र, विद्युत कनेक्शन न होने का शपथ ऑनलाइन स्वघोषित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. ओबीसी और जनरल वर्ग में न्यूनतम 0.4 का भूस्वामित्व होना आवश्यक है. एसटी के किसानों को 3 व 5 एचपी क्षमता के पम्प सेट के लिए न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर का भूस्वामित्व आवश्यक है.

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