छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजना की शुरूआत की गई है, जिसके तहत किसान खेती को आसान बनाने के लिए केवल 35 हजार रुपये में मिनी ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों को खरीद पाएंगे. इस योजना में कमजोर वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. आइये जानें योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी कैसे मिलेगी और कहा करना होगा आवेदन.
भारत की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक अबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है. ऐसे में किसानों की मदद के लिए केन्द्र और राज्यों की सरकार नई नई योजनाए चलाती रहती है, जिसमें किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है. इन्हीं में से एक छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजना की शुरूआत की गई है, जिसके तहत किसान खेती को आसान बनाने के लिए केवल 35 हजार रुपये में मिनी ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों को खरीद पाएंगे. बता दें, इस योजना में कमजोर वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. उम्मीद है कि जल्द ही इस योजना शुरू किया जा सकता है और इसका लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
छोटे किसान बनेंगे ट्रैक्टर के मालिक
महाराष्ट्र सरकार ने छोटे किसानों को ट्रैक्टर का मालिक बनाने की योजना शुरू की है. इस योजना के तहत छोटी खेती करने वाले किसानों को ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरण पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. ट्रैक्टर या कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को केवल 35 हजार रुपये खर्च करने होंगे, बाकि बची राशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाएगी. सरकार इस मिनी ट्रैक्टर योजना के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटी है.
समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है. मिनी ट्रैक्टर योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समूहों से संबंधित किसान परिवारों को 90% सब्सिडी पर छोटे ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे. बता दें, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 3 लाख 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. किसान को केवल 10 प्रतिशत राशि को जमा करना होगा, जो की मात्र 35 हजार रुपए होगी. पात्रता प्राप्त करने वाले किसानों को कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रेलर और मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी.
मिनी ट्रैक्टर योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
किसानों का मिनी ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इन दस्तावेज का होना अनिवार्य हैं-
- मोबाइल नंबर
- वोटर आईडी
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- समूह सदस्यों का प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र