किसानों को फसलों के सिंचाई कार्य में पानी की उपलब्धता बनाए रखने और वर्षा जल का संचय करने के लिए खेत में तालाब बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को यह सब्सिडी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संचालित राज्य योजना बलराम तालाब योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को तालाब निर्माण के लिए अधिकतम एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य के जो किसान इस योजना के तहत अपने खेत में तालाब बनवाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने भी किसानों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का अनुरोध किया है।
योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित बलराम तालाब योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को तालाब निर्माण के लिए लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह लघु एवं सीमांत किसानों को भी लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए की सब्सिडी ( दी जाएगी। किसान स्वयं तालाब खोद सकते हैं या मजदूरों, मशीनों का उपयोग करके तालाब खोद सकते हैं।
जना के लिए क्या रहेगी पात्रता और शर्तें
बलराम तालाब योजना के तहत तालाब निर्माण के संबंध में कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है।
- आवेदक किसान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- सभी वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदन करने वाले किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- लीज पर ली गई भूमि पर तालाब निर्माण के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- वर्ष 2017-18 या इसके बाद राज्य सरकार द्वारा लॉन्च योजना के तहत जिन किसानों ने अपने खेतों में ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगाए हैं। उन्हें ही सब्सिडी पर तालाब का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ देने से पहले संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा जमीन का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
राज्य के जो किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित बलराम तालाब योजना के तहत सब्सिडी पर तालाब का निर्माण कराना चाहते हैं, उसे इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- किसान का आधार कार्ड
- आवेदक किसान का पहचान-पत्र
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
- आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए कैसे करें आवेदन
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप इस योजना के तहत तालाब बनवाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए राज्य के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।