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उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985-संशोधन

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कृ जि और ककसान कल्याण मंत्रालय
(कृ जि और ककसान कल्याण जिभाग)

का.आ. 1963(अ).—के न्द्रीय सरकार, आिश्यक िस्ट्तु अजधजनयम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त
िजियों का प्रयोग करते हुए, उिवरक (अकार्वजनक, कार्वजनक या जमजित) (जनयंत्रण) आदेि 1985 का और संिोधन करने के
जलए जनम्नजलजखत आदेि करती है, अर्ावत :-

  1. (1) इस आदेि का संजिप्त नाम उिवरक (अकार्वजनक, कार्वजनक या जमजत्रत) (जनयंत्रण) तीसरा संिोधन आदेि
    2024 है ।
    (2) यह रािपत्र में उसके प्रकािन के तारीख से प्रिृत्त होगा ।
    3 खंड 20 ग, से संर्ंजधत ” िैि प्रेरक के संर्ंध में जिजिष्टताएं “, –
    (i) उप-खंड (1) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उप-खंड को रखा िाएगा, अर्ावत्:-
    “(1) इस आदेि में अंतर्िवष्ट ककसी र्ात के होते हुए भी, िैि प्रेरक के जिजनदेि जिसमें उसका नाम, कियािील अियि
    या अनुरेखक अणुया िहां यह कियािील अियि या अनुरेखक अणुपहचान करना संभि नहीं हैं तर् उसका
    रसायजनक संयोिन, फसल का नाम जिसको यह लागू हो सके गी, उसके कियािील अियि या अनुरेखक अणुया
    सं. 1870] नई कदल्ली, र्ुधिार, मई 8, 2024/िैिाख 18, 1946
    No. 1870] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2024/VAISAKHA 18, 1946

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052024-254121
CG-DL-E-09052024-254121

रसायजनक संयोिन के जिजनश्चय के जलए जिश्लेिण के लाभ और पद्धजत को के न्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची VI में
जिजनर्दवष्ट ककया िाएगा।”
(ii) उप-खंड (2) में, मद (ि) और उससे संर्ंजधत प्रजिजष्टयों के पश्चात, जनम्नजलजखत अंतःस्ट्र्ाजपत ककया िाएगा,
अर्ावत्, –
“(झ) िैजिक उिवरक और िैजिक कीटनािकों को छोड़कर िीजित सूक्ष्म िीि”
(iii) उप-खंड (3) के स्ट्र्ान पर, जनम्नजलजखत उप-खंड रखा िाएगा, अर्ावत्, -,-
“(3) इस आदेि में अंतर्िवष्ट ककसी र्ात के होते हुए भी, िैि प्रेरक का प्रत्येक जिजनमावता या आयातकताव अनुसूची VI में इसे
िैि प्रेरक के रूप में जिजनर्दवष्ट करने के जलए ऐसे उत्पाद से संर्ंजधत जनम्नजलजखत आकडों के सार् प्ररूप छ में जनयंत्रक को
एक आिेदन करेगा, अर्ावत :-
क. रसायन:

  1. स्रोत (पादप या सूक्ष्मिीि या पिुया कृ जत्रम के प्राकृ जतक अकव )
  2. उत्पाद जिजनदेि (गुड लेर्ोरेटरी प्रैजटटस या राष्ट्रीय प्रजििण और अंििोधन प्रयोगिाला प्रत्यायन र्ोडव
    (एनएर्ीएल) से प्रत्याजयत प्राप्त प्रयोगिाला से जिश्लेिण के सार्), सकिय अियिों और सहायक कियाओं के
    भौजतक और रासायजनक गुण, यकद कोई हो
  3. जिजनदेिों के अनुरुप जिश्लेिण की रीजत ।
  4. िेल्फ िीिन ।
    ख. िैि प्रभािकाररता परीिण;
  5. कृ जि िैि प्रभािकाररता परीिण राष्ट्रीय कृ जि अनुसंधान तंत्र जिसमें भारतीय कृ जि अनुसंधान पररिद, राज्य
    कृ जि जिश्वजिद्यालय भी हैं, में संचाजलत ककए िाएंगे ।
  6. िैि प्रभािकाररता परीिण एक मौसम केकम से कम तीन जिजभन्न खुराकों के रूप में तीन कृ जि पाररजस्ट्र्जतकी
    अिस्ट्र्ानों पर संचाजलत ककए िाएंगे;
    ग. जििािा:
  7. संस्ट्र्ान का नाम या ररपोटव या प्रकािन के ब्योरे(िहां िैि प्रेरक के जिजनमावता ने प्रमाणपत्र अजभप्राप्त ककया है
    या दािे की पुजष्ट करने िाली ररपोटव)
  8. प्रत्याजयत प्रयोगिाला िीएलपी के जनम्नजलजखत पांच मूल घोर जििािा परीिण (i) से (v) और चार पयाविरण
    जििािा परीिण (vi) से (ix) की जसफाररि के सार् परीिण ररपोटव आिेदन के सार् प्रस्ट्तुत की िाएगी, अर्ावत :-
    (i) घोर मौजखक (मूसक);
    (ii) घोर त्िचीय (मूसक);
    (iii) घोर अंत: श्वसन (मूसक);
    (iv) प्रार्जमक त्िचा िलन (खरगोि);
    (v) आंख में िलन (खरगोि);
    (vi) पिी जििािा;
    (vii) मछली जििािा (मीठा पानी);
    (viii) मधुमख्खी जििािा; और
    (ix) केंचुआ जििािा ।
    रटप्पण :- कीटनािकों की दिा में लंर्ी अिजध के पुराने अध्ययन संचाजलत करना आिश्यक नहीं हैं;

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
परन्द्तुप्रोटीन हाइड्रोजलसेट्स, समुरी खरपतिार (एस्ट्कोकफलम नोडुसुम, सारागासम, कप्पाफाइकस, ग्रेजसलेररया
और उलिा) अमीनो एजसड, जिटाजमन, ह्यूजमक और फु जल्िक एजसड के मामले में कोई जिि जिज्ञान डेटा प्रस्ट्तुत करने की
आिश्यकता नहीं है। जनमावता/आयातक को इस आिय का एक िपर्पत्र प्रस्ट्तुत करना होगा कक उनका उत्पाद गैर-जििाि है
और र्ायोजस्ट्टमुलेंट के रूप में सुरजित रूप से उपयोग ककया िाएगा।
घ. भारी धातु जिश्लेिण ररपोटव;
ङ. जिजनमावता या आयातकताव द्वारा, उत्पाद का नमुना दस रूपये के गैर न्द्याजयक स्ट्टांप पेपर पर िपर्पत्र के सार् यह कर्न
करतेहुए कक उत्पाद 1ppm की अनुज्ञेय सीमा से अजधक कीटनािक नहीं रखता है:
परन्द्तु िैि प्रेरक के प्राकृ जतक मूल या अन्द्य होने की दिा में आिश्यक आकडे की अपेिा इस संर्ंध में इसके र्नाए
गए कदिाजनदेिकों के अनुसार के न्द्रीय िैि प्रेरक सजमजत द्वारा जिजनजश्चत की िाएगी ।
परन्द्तुयह और कक रसायन जिज्ञान, िैि-प्रभािकाररता या जििािता (छूट प्राप्त िेजणयों के अलािा) पर डेटा के
संचय पर उत्पाद या फॉमूवलेिन को िेजणयों में समूहीकृ त करने पर जिचार ककया िाएगा और अनुसूची VI में िाजमल ककया
िाएगा, डेटा के संचय पर, उत्पादों / फॉमूवलेिन को िैिप्रभािकाररता और जििािता छूट के जलए फसल समूहीकरण के
अधीन जिचार ककया िाएगा ।
(iv) उप-खंड 7 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उप-खंड रखा िाएगा, अर्ावत्, -,-
“7. कोई भी व्यजि ककसी भी िैि प्रेरक का जनमावण या आयात नहीं करेगा िर् तक कक ऐसे िैि प्रेरक को कें रीय
सरकार द्वारा अनुसूची VI में अजधसूजचत नहीं ककया िाता है”
(v) उप-खंड 8 का लोप ककया िाएगा ।
(vi) उप-खंड 10 मेंअंकों और िब्दों, “.01 पीपीएम” के स्ट्र्ान पर “1 पीपीएम” अंक और िब्द रखा िाएगा ।
[फा. सं. 7-14/2024-फटवलॉ]
योजगता राना, संयुि सजचि
रटप्पण: मूल आदेि भारत के रािपत्र मेंअजधसूचना संख्याक सा. का. जन. 758 (अ), तारीख 25 जसतम्र्र, 1985 द्वारा
प्रकाजित ककया गया र्ा तर्ा उसका अंजतम संिोधन संख्याक का.आ. 1781 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2024
द्वारा ककया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER
New Delhi, the 8th May, 2024

S.O. 1963 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955
(10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic,
Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-
1.Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control)
(Third ) Amendment Order, 2024.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

  1. In Clause 20 C, relating to “ Specifications in respect of Biostimulants”,-
    (i) for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
    “(1) Notwithstanding anything contained in this Order, the specification of Biostimulants, including its name,
    active ingredient or tracer molecule or where it is not possible to indicate its active ingredient or tracer
    molecule there its chemical composition , name of crop to which it is applied , its benefits and the method of
    analysis for determination of its active ingredients or chemical composition or tracer molecule shall be
    specified by the Central Government in Schedule VI..”
    (ii) in sub-clause (2), after item (h) and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

“(i) Live micro-organisms excluding biofertilizers and biopesticides”;

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iii) for sub-clause (3), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
“ (3) Notwithstanding anything contained in this Order, for inclusion of any new Biostimulant in Schedule

VI, manufacturer or importer shall submit an application to the controller in form G with the following data-
A. Chemistry:

  1. Source (natural extracts of plant or microbe or animal or synthetic).
  2. Product Specification (with analysis from Good Laboratory Practice or National Accreditation
    Board for Testing and Calibration Laboratory (NABL) accredited laboratory), Physical and
    Chemical properties of active ingredients and adjuvants, if any.
  3. Method of analysis conforming to the specifications.
  4. Shelf-life;
    B. Bio-efficacy Trials
  5. Agronomic Bio-efficiency trials shall be conducted at National Agricultural Research System,
    including Indian Council of Agricultural Research, State Agricultural Universities.
  6. Bio-efficacy trials shall be conducted at minimum three different doses for one season at three
    agro ecological locations;
    C. Toxicity:
  7. Name of the Institute or Details of the Report or Publication (where the manufacturer of
    Biostimulant obtained the certificate or the report ratifying the claims)
  8. The test report along with recommendation of following five basic acute toxicity tests (i) to (v)
    and four Eco toxicity tests (vi) to (ix) of GLP accredited laboratory shall be submitted along with
    the application, namely:-
    (i) Acute oral (Rat);
    (ii) Acute dermal (Rat);
    (iii) Acute Inhalation (Rat);
    (iv) Primary skin Irritation (Rabbit);
    (v) Eye irritation (Rabbit);
    (vi) Toxicity to bird;
    (vii) Toxicity to Fish (Freshwater);
    (viii) Toxicity to honeybee; and
    (ix) Toxicity to earthworm.

Note: The Long-term chronic studies as in case of pesticides are not needed to be conducted:
Provided that in case of Protein hydrolysates, sea weed (Ascophyllum nodusum, Saragassum, Kappaphycus,
Gracilaria and Ulva), amino acids, vitamins, Humic and fulvic acid no toxicology data is required to be submitted.
The manufacturer/ importer should submit an affidavit to the effect that their product is non-toxic and shall be safely
used as Biostimulants.
D. Heavy metal analysis report;
E. The sample of the product along with an Affidavit by the manufacturer or importer on non judicial stamp
paper of rupees ten stating that the product is not laced with pesticide beyond permissible limit of 1 ppm:
Provided that in case of a Biostimulant having natural origin or other, the requirement of necessary data shall
be as decided by the Central Biostimulants Committee as per the guidelines formulated by it in this regard:
Provided further that on accumulation of data on chemistry, bio-efficacy or toxicity (other than exempted
categories) product or formulation shall be considered for grouping into categories and shall be included in the
Schedule VI, on accumulation of data, products or formulations shall be considered under crop grouping for
bioefficacy and toxicity exemption”.
(iv) for sub-clause 7, the following sub-clause shall be substituted, namely:-
“7. No person shall manufacture or import any Biostimulant, unless such Biostimulant is notified by the
Central Government in Schedule VI.”

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(v) sub-clause 8 shall be omitted;
(vi) in sub-clause 10, for the figures and words, “.01 ppm”, the figure and words “1 ppm”, shall be substituted.
[F. No. 7-14/2024 Fert Law]
YOGITA RANA, Jt. Secy.
Note:- The principal Order was published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 758 ( E) dated
25th September,1985 and was last amended

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