सरकारों के द्वारा किसान कल्याण हेतु कई योजनाएँ

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देश में किसानों के हित में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा किसान कल्याण हेतु कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, इसमें कृषि, पशु पालन, मछली पालन एवं बागवानी आदि शामिल है। समय-समय पर सरकार द्वारा इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों से आवेदन माँगे जाते हैं, जिसके पश्चात पात्र किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। किसान योजनाओं से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या ज़िले के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ज़िला पशु पालन विभाग, ज़िला उद्यानिकी विभाग या कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। 

मध्यप्रदेश:10 लाख रुपए तक की सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिएआवेदन करें

सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई जा रहीं हैं | इन योजनाओं का क्रियान्वन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है | किसान भाइयों के लिए यह योजनाएं कृषि एवं कल्याण विभाग मध्यप्रदेश सरकारपशुपालन विभाग मध्यप्रदेश सरकार एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है AGRO INDIAद्वारा उन योजनाओं की जानकरी हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध कराई गई है 

10 लाख रुपए तक की सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए अभी आवेदन करें

कस्टम हायरिंग केंद्र पर अनुदान हेतु आवेदन देश में अधिक से अधिक किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए देश भर में सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। कस्टम हायरिंग केंद्र से किसान कम दरों पर किराए से कृषि यंत्र लेकर कृषि कार्य कर सकते हैं और साथ ही किराए पर कृषि यंत्र देने से रोजगार के साथ ही अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। 

इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन माँगे है। सरकार ने इस वर्ष राज्य में कुल 468 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए लक्ष्य रखा है। जिसके तहत राज्य के सभी जिलों एवं वर्गों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान समाधान मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कस्टम हायरिंग योजना की सम्पूर्ण जानकारी लेकर आया है।

कस्टम हायरिंग केंद्र CHC पर कितना अनुदान दिया जाएगा 

मध्य प्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए दो प्रकार के अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। पहला अनुदान कृषि यंत्रों की खरीदी पर तथा दूसरा कृषि यंत्रों की खरीदी के लिए बैंक द्वारा लिए गये ऋण के ब्याज पर, अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए लाभार्थी अधिकतम 25 लाख रूपये तक के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। जिस पर लागत का 40 प्रतिशत यानि अधिकतम 10 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान की गणना “सब मिशन ऑन ऐग्रिकल्चर मेकेनाइजेशन योजना” में प्रत्येक यंत्र हेतु दिए गए प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी।

किसानों को योजना के तहत बैंक से ऋण अवश्य ही लेना होगा तथा यह ऋण न्यूनतम 4 वर्ष तथा अधिकतम 9 वर्षों के लिए लिया जा सकता है। इसके साथ ही समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में 3 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए खरीदना होगा यह कृषि यंत्र योजना के तहत चयनित किसानों के अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर दी जाएगी। मशीनों/ यंत्रों के रख रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक को स्वयं ही करनी होगी। एक किसान को एक कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ अथवा पॉवर हेरो, एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर अथवा डिस्क हेरो, एक सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल अथवा अन्य ट्रैक्टर चलित बुबाई यंत्र, एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर अनिवार्य रूप ख़रीदना होगा।

वहीं लाभार्थी किसान यदि चाहे तो प्रोजेक्ट की लागत सीमा के अंतर्गत स्थानीय तथा फसल की आवश्यकता अनुसार ऐच्छिक रूप से भी अन्य कृषि यंत्र जैसे:- रेज्ड बेड प्लांटर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल, गार्लिक प्लांटर, वेजिटेबल प्लांटर, पोटेटो प्लांटर, शुगरकेन कटर–प्लांटर, मल्टीक्राप प्लांटर, ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर, कॉटन पीकर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, एरो ब्लास्टर स्प्रेयर, लेजर लेंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, सीड ग्रेडर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, राईस ट्रांस्प्लांटर, रीपर कम बाइन्डर, पोटेटो डिगर, एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेसर, हैप्पी सीडर, रोटरी प्लाऊ, क्लीनर कम ग्रेडर, राइस मिल, दाल मिल, मिलेट मिल आदि कृषि यंत्र भी खरीद सकता है।