उत्तर प्रदेश में हैप्पी सीडर-सुपर सीडर जैसी मशीनों पर सरकार देगी सब्सिडी, 2-16 जुलाई तक ऐसे करें आवेदन

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उत्तर प्रदेश में अब प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (सीआरएम) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (पराली) वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. इसके तहत दो जुलाई से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. यह प्रक्रिया 16 जुलाई तक चलेगी. इस योजना के तहत कृषि यंत्रों-सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर और कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन के लिए दो जुलाई को दोपहर 12 बजे से 16 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक बुकिंग कर सकते हैं.

कैसे-कहां करें आवेदन

सब्सिडी के लिए विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर “यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. मिलेगा. आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा. इसके लिए अपना या ब्लड रिलेशन सदस्यों के मोबाइल से ही आवेदन मान्य होगा, जिसका वेरिफिकेशन के समय  पुष्टि भी की जाएगी. 

आवेदन के लिए बुकिंग प्रोसेस

किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) की ओर से एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के तहत निर्धारित यंत्रों में से एक या एक से अधिक प्रकार के यंत्र लिए जा सकते हैं. फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी और कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी. योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी और एफ.पी.ओ. लाभार्थी होंगे.

ऑनलाइन जमा करें पैसा

पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर “यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के समय ही किसान को यंत्रवार निर्धारित जमानत का पैसा ऑनलाइन जमा करना होगा. ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों के जमानत का पैसा वापस कर दिया जाएगा. दस हजार एक रुपये से लेकर एक लाख रुपये के कृषि यंत्रों की सब्सिडी के लिए जमानत धनराशि 2500 रुपये और एक लाख से अधिक सब्सिडी के कृषि यंत्रों के लिए जमानत राशि पांच हजार रुपये होगी. 

लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तारीख से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्रों की फोटो, सीरियल नंबर और संबंधित जानकारी 30 दिन में अपलोड करना होगा. कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा.  विभाग में सूचीचद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगी. इन कंपनियों के upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड यंत्र का क्रय करने पर ही सब्सिडी दी जाएगी. निर्धारित समय में यंत्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन अपने आप निरस्त हो जाएगा. कृषि यंत्रों के खरीदने के लिए फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत पैसे का भुगतान लाभार्थी के खुद के खाते से ही किए जाने पर ही सब्सिडी का भुगतान होगा.