काबुली चना स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर,निर्यात को आसान बनाने में मदद मिल सकती है

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केंद्र सरकार ने व्यापारियों के अनुरोध पर काबुली चना को स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर कर दिया है. व्यापार सूत्रों ने बताया कि सरकार के इस कदम से विदेशी बाजारों में काबुली चना के निर्यात को आसान बनाने में मदद मिल सकती है. खास बात यह है कि इसको लेकर गुरुवार रात को सरकार ने गजट अधिसूचना भी जारी कर दी.  अधिसूचना में कहा गया है कि काबुली चना को स्टॉक सीमा से बाहर कर दिया है. दरअसल,  बीते 21 जून को सरकार ने जमाखोरी रोकने और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए 30 सितंबर, 2024 तक काबुली चना, अरहर और चना पर स्टॉक सीमा लगा दी थी.

बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, व्यापारिक संस्था इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (आईपीजीए) ने सरकार से अनुरोध किया था कि काबुली चना को स्टॉक सीमा के दायरे से मुक्त किया जाए, क्योंकि यह एक निर्यात वस्तु है. भारत में उत्पादित काबुली चना बहुत ही खास गुणवत्ता का होता है. देसी चने की तुलना में यह एक महंगा उत्पाद है और इसका भारी स्तर पर निर्यात किया जाता है. उन्होंने कहा कि हमने सरकार से काबुली चना को स्टॉक सीमा प्रतिबंधों से हटाने का अनुरोध किया था और आईपीजीए ने इस संबंध में एक प्रतिनिधित्व किया था.

इसलिए स्टॉक सीमा हटाया

वहीं, आईपीजीए के अध्यक्ष बिमल कोठारी ने कहा कि सरकार ने इसे एक वास्तविक मुद्दा पाया है और काबुली चना को स्टॉक सीमा प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि हालांकि,  इसका घरेलू बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है.

निर्यात में आई गिरावट

आईग्रेन इंडिया के राहुल चौहान ने सरकार के नवीनतम कदम को स्वागत योग्य बताते हुए, कहा कि इससे काबुली चना के निर्यात में मदद मिलेगी. भारत ने इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान 39,634 टन काबुली चना निर्यात किया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 44,977 टन से कम है. 2023-24 के दौरान, भारत का काबुली चना निर्यात पिछले वर्ष के 1.21 लाख टन से कम होकर 99,158 टन रह गया. भारत घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सूडान, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देशों से भी काबुली चना आयात करता है.

दालों के लिए स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन 

बता दें कि 21 जून को खबर सामने आई थी कि केंद्र सरकार ने काबुली चना सहित तुअर और चना पर 30 सितंबर, 2024 तक स्टॉक सीमा लागू की है. प्रत्येक दाल के लिए स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन है. खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्येक खुदरा दुकान पर 5 मीट्रिक टन और बड़ी बिजनेस चेन के खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट तय की गई है.