धार : बिना पंजीयन के जैव उर्वरक का निर्माण/ बिक्री करने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने का मामला सामने आया है। वृहत्ताकार सहकारी संस्था नागदा का निरीक्षण करने के दौरान यह अनियमितता उजागर हुई। पैरामाउण्ट एग्री टैक्नोलाजिस कम्पनी , इंदौर के प्रोप्राईटर प्रकाश सोनी के विरूद्ध कानवन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
उप सं चालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, धार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गत दिनों वृहत्ताकार सहकारी संस्था नागदा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति के गोदाम में भण्डारित जैविक उर्वरक बायो एन.पी.के. ब्राण्ड गोग्रीन मिला , जो 50 किलोग्राम में हरा कलर प्लास्टीक बैग में सील्ड किया हुआ था। जिसकी कुल मात्रा 500 बैग भंडारित थी। समिति प्रबंधक से उर्वरक संबंधित आवश्यक दस्तावेज, उर्वरक लायसेन्स कम्पनी का स्रोत प्रमाणपत्र (अधिकार पत्र) उर्वरक निर्माण/विक्रय व उर्वरक बिल आदि की जानकारी प्राप्त की गई तो यह पता चला कि मेसर्स पैरामाउण्ट एग्री टैक्नोलाजिस कम्पनी के भंडारित जैव उर्वरक बायो एन.पी.के. ब्राण्ड गोग्रीन शासन के द्वारा निर्माण/विक्रय हेतु प्रदाय किये गये अधिकार पत्र में सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकार कम्पनी/मेसर्स पैरामाउण्ट एग्री टैक्नोलाजिस सर्वे न. 76,78/1/1, 78/1 सिमरोद तहसील सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.) फैक्ट्री यूनिट के द्वारा अवैध रूप बिना शासन की अनुमति से बायो एन.पी.के. ब्राण्ड गोग्रीन का निर्माण कर वृहत्ताकार सहकारी संस्था नागदा विकासखण्ड बदनावर को विक्रय किया गया।
इस पर बायो एन.पी.के. ब्राण्ड गोग्रीन उर्वरक निर्माता कम्पनी पैरामाउण्ट एग्री टेक्नोलाजिस, ओम गुरूदेव प्लाजा, सयाजी होटल के पास विजय नगर इन्दौर, फैक्ट्री (यूनिट) सर्वे नम्बर 79, 78/1/1, 78/1 सिमरोद तहसील सांवेर जिला इन्दौर के प्रोप्राईटर प्रकाश सोनी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, उर्वरक पंजीयन के बिना जैव उर्वरक का निर्माण/विक्रय करना, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7,8 व भा.द.स. 420 धोखाधड़ी के तहत कानवन थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। इसी प्रकार उपायुक्त सहाकारी संस्थाएं धार द्वारा भी अवैध उर्वरक भंडारण के लिए समिति प्रबंधक नागदा के विरूद्व कार्यवाही कर निलंबित किया गया।
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