सिंचाई यंत्रों पर 55 % तक सब्सिडी लेने के लिए 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन

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 सरकार की ओर से किसानों को खेती में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से राज्य के सभी किसानों को पाईप लाईन सेट, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम सहित कई यंत्रों पर 55% तक सब्सिडी दी जा रही है।

ऐसे में इच्छुक किसान 15 मई 2024 से पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है। अगर आप भी Sinchai yantra subsidy Yojana योजना का लाभ उठाकर सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र लेना चाहते है तो, यह आर्टिकल को पूरा पढ़ें। योजना में किन कृषि सिंचाई यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी एवं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, जानें स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल में जानें..

कृषि सिंचाई यंत्र सब्सिडी के लिए 15 मई तक करें आवेदन

मध्यप्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा वर्ष 2024 हेतु निम्नलिखित योजनाओं अंतर्गत सिंचाई उपकरणों हेतु दिनांक 8 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे से 15 मई 2024 तक पोर्टल पर कृषक अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी सम्पादित की जावेगी ,जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जावेगी।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन कृषि सिंचाई यंत्र पर मिलेगी सब्सिडी
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन) – स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम।
  • राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन – स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट।
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूँ – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम। : Sinchai yantra subsidy Yojana
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन।
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान – पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)
  • बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)।

कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी कितनी मिलेगी

कृषि सिंचाई यंत्र सब्सिडी योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कृषि कल्याण विभाग ने लक्ष्य जारी कर दिये है।

कृषि सिंचाई यंत्र सब्सिडी योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा। तथा इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा।

सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान के बैंक खाते का विवरण इसके लिए बैंकपासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र आदि।
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर।

सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी लेने हेतु यहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश में सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई दिये गये सिंचाई यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। Sinchai yantra subsidy Yojana पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।