सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं किसानों के लाभार्थ चलाई जा रही हैं. किसानों को बुवाई से लेकर फसल विक्रय तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. बीजों पर सब्सिडी, कृषि यंत्रों पर अनुदान, सिंचाई यंत्रों पर अनुदान, सिंचाई के साधनों जैसे तालाब, पोखर आदि पर अनुदान सहित कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है. इसी कड़ी में सरकार की ओर से खरीफ सीजन की खेती को देखते हुए किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है. इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत की है. अगर आप भी कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं, तो इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
यह योजना विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से चलाई जा रही है.मध्यप्रदेश में यह ‘ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना’ के रूप में चलाई जा रही है, जबकि यूपी और बिहार में इसे ‘कृषि यंत्रीकरण योजना’ के नाम से जाना जाता है. राजस्थान में यह ‘कृषि यंत्र अनुदान योजना’ के तहत चलाई जा रही है. इसी तरह अन्य राज्यों में भी इस योजना को विभिन्न नामों से जाना जाता है. इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि मशीनों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो गई है. ऐसे में अब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
किन कृषि उपकरणों को मिल रही सब्सिडी?
किसानों को योजना के तहत सुपर सीडर , हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, स्ट्रा रीपर, रीपर कम बांइडर, जीरो टीलेज, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर, ब्रश कटर, रोटर सलेशर, सब स्वायलर, पावर टिलर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पैडी थ्रेसर, पावर वीडर, पावर मेज थ्रेसर, शुगरकेन सीडलिंग ट्रांसप्लांटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, शुगरकेन क्रशर, चिसल प्लाऊ सहित 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा.
कृषि उपकरणों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
“कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत, राज्य के किसानों को 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना के तहत जुताई, बुवाई, निराई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी व उद्यानिकी से संबंधित कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा स्माम योजना के अंतर्गत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक और स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
कृषि उपकरणों के लिए कैसे करें आवेदन?
यदि आप बिहार के किसान हैं तो आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र और कृषि यंत्र बैंक लेने के इच्छुक किसान कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पूर्व कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है. बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर आवेदन करना होगा. योजना के तहत आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.