यदि आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं एवं कृषि से संबंधित बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आप खाद-बीज की दुकान खोल सकते हैं। ऐसे में आइए आपको खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे लें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। शहरी क्षेत्रों की भांति ही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवसाय के विभिन्न अवसर हैं। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में कृषि से जुड़े कारोबार का महत्वपूर्ण रोल है। गौरतलब है, कि भारत सरकार भी कृषि से संबंधित व्यवसाय करने के लिए किसानों एवं लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। यदि आप एक कृषक हैं अथवा फिर ग्रामीण हिस्सों में रहते हैं। साथ ही, आप कृषि से जुड़ा कारोबार करने की सोच रहे हैं, तो आप खाद-बीज की दुकान खोल सकते हैं। खाद-बीज का बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र ऐसा कारोबार है, जिसकी मांग सदैव बनी रहती है।
खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है
हालांकि, खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस लेने के लिए आवेदक का 10वीं पास होना भी अनिवार्य है। साथ ही, सरकार किसानों को ऑनलाइन माध्यम से खाद व बीज स्टोर का लाइसेंस देने का कार्य करती है। ऐसी स्थिति में आइए आज हम आपको खाद-बीज की दुकान की स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।
खाद-बीज की दुकान खोलने हेतु लाइसेंस के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एग्रीकल्चर में डिप्लोमा
- दुकान या फर्म का नक्शा
- खाद-बीज भंडार खोलने के लिए लाइसेंस किस तरह लें
खाद एवं बीज भंडार खोलने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। इस लाइसेंस को लेने के उपरांत ही आप खाद-बीज का कारोबार आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप खाद-बीज दुकान का लाइसेंस ऑनलाइन के जरिए आसानी से निर्मित करा सकते हैं। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और ऑनलाइन अपनी दुकान का लाइसेंस तैयार करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप लिंक पर विजिट कर आवेदन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया जान सकते हैं। साथ ही, लिंक पर विजिट कर समस्त आवश्यक दस्तावेज सबमिट कर आप खाद-बीज लाइसेंस के लिए सुगमता से आवेदन कर सकते हैं।