8 कृषि उपकरणों पर राज्य सरकार दे रही है 50% सब्सिडी, जिससे कीमत सीधे आधी हो जायेगी, चलिए जानिए आवेदन के लिए 2025 की नई गाइडलाइन-
कृषि उपकरणों की मदद से किसान कम समय में खेती का काम पूरा कर पाते हैं और ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती, खेती की लागत कम होती है। जिसमें सरकार किसानों की आर्थिक मदद भी कर रही है ताकि वे कृषि उपकरण खरीद सकें। आपको बता दें कि रोटावेटर, थ्रेशर, हैरो (Harrow), प्लाऊ (Plough), फर्टिलाइजर ड्रिल, कल्टीवेटर, रीपर, बण्डफार्मर (Bund Former) आदि पर किसानों को 40 से 50% सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 40% और अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत और महिला किसानों को 50% सब्सिडी मिल रही है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ राजस्थान के किसानों को दिया जा रहा है, योजना का नाम सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम (SMAM) है। जिसमें आवेदन करने के लिए कुछ कागज जमा करना है जैसे- किसान के नाम पर जो जमीन है उसका कागज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी, कोटेशन, जमाबंदी की कॉपी, आधार कार्ड, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन जो किसान के नाम पर होना चाहिए। 2025 की नई गाइडलाइन में मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जोड़ दिया गया है।
किसान कहां करें आवेदन
सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत 8 कृषि यंत्रों पर 40 से 50% सब्सिडी पाने के लिए किसान किसी भी ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई है, यानी किसानों के पास अभी काफी समय है। लेकिन कागज समय पर बनवा लें और पात्रता जान लें और फिर आवेदन करें। पिछले 3 सालों में ऐसी योजना का लाभ लेने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।